विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की दावेदार होगी मृतक आश्रित मामले में हाईकोर्ट का आदेश
न्यूज टुडे न्यूज़ टुडे
14 अप्रैल 2024
लखनऊ
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मृतक आश्रित की सेवा मामले में यह आदेश जारी किया है कि मृतक आश्रित कर्मी की विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति का दावा कर सकती है।
कोर्ट ने सिंचाई विभाग के मृतक आश्रित कर्मचारी की विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति पर अर्जी पर दो माह में दोबारा उनके आदेश को गौर करने को कहा है।
क्योंकि विवाहित पुत्री के अनुकंपा नियुक्ति के दावे की अर्जी को यह कह कर खारिज कर दिया कि परिवार में आश्रित कोई नहीं है उसके दो भाई नौकरी करते हैं उसकी माता को पेंशन मिलती है
इसके खिलाफ पुत्री ने फिर कोर्ट में शरण ली थी यह फैसला हुआ आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन की एकल पीठ ने मृतक आश्रित कर्मचारियों की पुत्री को दी।
मामला यह है कि याची की अर्जी को खारिज कर दिया गया था इस आदेश को याची ने चुनौती दिया दोबारा याची का कहना था कि उसके पिता सिंचाई और जल संसाधन विभाग में ड्राइवर लखनऊ में कार्यरत थे।
वर्ष 2019 में सेवा कल के दौरान मृत्यु हो गया था जब याची ने अनुकंपा नियुक्ति देने का आग्रह किया तो अनुकंपा नियुक्ति की अर्जियां को खारिज कर दिया गया कि विवाहित होने से वह परिवार की आश्रित नहीं है
उसके दो भाई नौकरी करते हैं और उसकी माता को पेंशन भी मिलती है लेकिन कोर्ट ने यहां पर आदेश दिया है कि विवाहित बेटी भी अनुकंपा नियुक्ति की दावेदार होगी मृतक कर्मी की विवाहित पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर दोबारा गौर करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया।
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