चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत्यु या स्थाई दिव्यांगता होने पर परिजनों को मिलेगा आर्थिक सहायता

चुनावी ड्यूटी के दौरान मृत्यु या दिव्यांगता होने पर परिजनों को मिलेगा आर्थिक सहायता

 

जींद

 

लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान अगर किसी सुरक्षा कर्मी या चुनावी ड्यूटी में लगे कार्यकर्ता किसी अनहोनी घटना के शिकार होते हैं तो ऐसे में परिजनों को एक्सग्रेशिया के तहत वित्तीय सहायता दी जाएगी  घटना के 10 दिन के अंदर भुगतान शुरू होना जरूरी है।

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान राजा ने बताया कि चुनाव के दौरान चुनौती पल गतिविधियां भी शामिल होती है जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा पूरी की जाती है।

इनके द्वारा दिए गए योगदान को देखते हुए चुनाव आयोग ने मृत्यु के कंडीशन में मृत कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में मुआवजा और गंभीर चोट या विकलांगता के मामले में कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।

लोकसभा चुनाव में ड्यूटी के दौरान हिंसक घटनाओं बम ब्लास्ट आतंकवादी घटना या गोलाबारी के कारण मृत्यु हो जाने पर स्वजनों को 30 लख रुपए दिए जाएंगे।

ड्यूटी पर किसी अन्य कारण से अगर मृत्यु होती है तो 15 लख रुपए दिए जाने का नियम है और सामाजिक तत्वों के हमले के कारण दिव्यांगता होने पर परिजनों को 15 लख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी।

आंखों की दृष्टि जाने की स्थिति में साढे सात लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का नियम है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा एक माह के भीतर संबंधित मामले का निपटा भी होना जरूरी होता है।

 

 

 

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