ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन होने पर अनुग्रह राशि देनी होगी हाईकोर्ट

ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से निधन होने पर अनुग्रह राशि देने का आदेश हाईकोर्ट

पटना

17 अप्रैल 2024 न्यूज टुडे

 

हाई कोर्ट ने मूर्ति विसर्जन को लेकर विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए तैनात पुलिस निरीक्षक की मृत्यु होने पर उनकी विधवा को अनुग्रह राशि 10 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकल पीठ ने मधु भारती की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।

इसके साथ ही केस दायर करने के लिए खर्च लगने पर ₹25000 खर्च देने का भी आदेश दिया है

 आवेदिका के वकील प्रशांत कश्यप ने हाईकोर्ट को बताया कि पति जयप्रकाश गोपालगंज के सदर अंचल में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे।

 इन्हें मूर्ति विसर्जन की विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हथुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के साथ तैनात किया गया था।

 इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने पर सरकारी वाहन से डॉक्टर के पास लाया गया जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया।

उनका कहना था कि ड्यूटी के दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया है इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई है ।

ऐसे में ड्यूटी के दौरान अगर किसी की मौत होती है तो सरकारी कर्मचारियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है

लेकिन सरकारी वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि उग्रवादी या हिंसा के गतिविधियों में अगर किसी की मौत होती है हार्ट अटैक से तो सरकारी कर्मियों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है।

आवेदिका के पति की मृत्यु विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनाती में हुई है और उस दौरान हृदय गति रुकने से उनकी मौत हुई है न कि हिंसा में ऐसे में अनुग्रह राशि इनको नहीं दिया जा सकता है

इस पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद साफ कहा कि फैसलों के आधार पर आवेदिका अनुग्रह राशि पाने का हकदार है साथ ही अनुग्रह राशि का भुगतान 9% ब्याज के साथ मौत की तारीख से देने का आदेश दिया।

 

 

 

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