हाईकोर्ट का आदेश होमगार्ड सैनिकों को कॉल ऑफ देने पर रोक

हाईकोर्ट का आदेश होमगार्ड जवानों को 365 दिन मिलेगा काम

मध्य प्रदेश 

8 अप्रैल 2024 न्यूज़ टुडे 

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश एक दर्जन से अधिक होमगार्ड को कॉल ऑफ देने पर रोक

 

हाईकोर्ट ने एक दर्जन से अधिक होमगार्ड सैनिकों के संदर्भ में काल ऑफ देने पर सरकार को फटकार लगाई है और हाईकोर्ट ने होमगार्ड सैनिकों को कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी है।

गुरुवार को सुनवाई हुई उसके बाद प्रशासनिक न्यायाधीश सील नागू न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने मामले की सुनवाई की और इस मामले को लंबित प्रकरणों के साथ संलग्न करने का आदेश जारी किया अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

याचिकाकर्ता छिंदवाड़ा निवासी सचिन विश्वकर्मा बृजेश शर्मा संतोष उइके राजेश उइके सीहोर निवासी   मुकेश सिंह व किशन लाल की ओर से अधिवक्ता विभाग दुबे ने अपना पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिका दायर करने वाले को 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2024 तक कॉल ऑफ दिया।

शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के काल ऑफ को बदलकर 3 साल में दो माह का काल ऑफ कर दिया पहले एक साल में यह कॉल ऑफ दिया।

इससे पहले 2010 में याचिका दायर की गई थी वर्ष 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नियमितीकरण आरक्षको के समान वेतन पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने और अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी।

वर्ष 2011 में हाईकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया गया था कि वह होमगार्ड की सेवा नियम बनाएं एवं इसके लिए पूरे वर्ष इनका कार्य पर रखा जाए।

सरकार ने वर्ष 2016  में नियम भी बनाया और आदेश के विपरीत 1 वर्ष में दो माह का काल ऑफ का प्रावधान रख दिया अवमानना के बाद सरकार ने 3 साल वाला नियम बना दिया पूरी डिटेल में जानकारी के लिए नीचे के वीडियो पर क्लिक करें

 

 

Note  इस लेख की सभी खबरें गूगल सर्च से ली गई हैं खबरों को प्रयोग करने से पहले इसकी वैधानिक पुष्टि अवश्य कर ले कोई भी खबर के लिए ब्लॉग एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा पाठक स्वयं जिम्मेदार होगा

 

 

#होमगार्ड खबर, होमगार्ड न्यूज़, होमगार्ड न्यूज़ टुडे, होमगार्ड लेटेस्ट न्यूज़, होमगार्ड वेतन अपडेट, होमगार्ड नियमितीकरण

 

पूरी जानकारी प्राप्त कर ने के लिऐ वीडियो देखें –

Leave a Comment