होमगार्ड की स्थाई नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट ने दिया आदेश दिए
जबलपुर 13 अप्रैल 2024 न्यूज़ टुडे
हाईकोर्ट में होमगार्ड की स्थाई नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने वाले राज्य सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया है।
न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने होमगार्ड सीनियर स्टाफ ऑफिसर जबलपुर को निर्देश दिया है स्क्रीनिंग कमिटी रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही कर याचिका कर्ता की नियुक्ति का निर्णय लें
याचिका कर्ता बुरहानपुर निवासी सैयद आरिफ की ओर से अधिवक्ता विकास महावर ने पक्ष रखा अधिवक्ता ने दलील दी कि सिंघस्थ महोत्सव के दौरान 2200 जवानों को अस्थाई नियुक्ति दी गई थी।
बाद में उन्हें स्थाई नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया और सभी की स्क्रीनिंग भी हुई।
ऐसे में सीनियर स्टाफ ऑफिसर जबलपुर में 25 सितंबर 2020 को एक आदेश दिया था जिसमें यह कहा गया था कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण याचिका कर्ता को होमगार्ड के रूप में नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।
अधिवक्ता विकास महावर ने दलील दी कि स्क्रीनिंग कमेटी में याचिका कर्ता सहित 11 आवेदकों को नियुक्ति के लिए सही माना गया था।
हाईकोर्ट को बताया गया कि कुछ अभ्यर्थियों को लाभ भी दिया जा चुका है हाईकोर्ट ने यह जानकारी दी कि स्क्रीनिंग कमेटी की अनुशंसा के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है हाई कोर्ट ने साफ कहा है कि याचिका कर्ता के पक्ष में कोर्ट आदेश देते हुए कहा है किसी भी होमगार्ड को स्थाई नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश देना गलत है इस आदेश को मानते हुए जवानों को स्थाई नियुक्ति दिया जाए।
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