पीएफ खाते से उपचार के लिए अब ₹1लाख निकाल सकेंगे
नई दिल्ली
18 अप्रैल 2024 न्यूज टुडे अपडेट
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने अपने खाताधारकों को राहत देते हुए नियमों में बदलाव किया है अब पीएफ खाताधारक अपने या अपने किसी आश्रित के इलाज के लिए ₹1लाख तक निकाल सकते हैं।
पहले इसकी अधिकतम सीमा ₹50हजार थी। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मंजूरी मिलने के बाद 16 अप्रैल से यह नियम लागू कर दिया गया है।
इसको लेकर 10 अप्रैल को सॉफ्टवेयर में भी बदलाव हो चुके हैं। पैसे की निकासी के लिए खाता धारक को उपबंध 68 जेके तहत दवा करना है उपबंध 68 जेके तहत खाता धारक अग्रिम दावा कर पैसे निकाल सकते हैं।
₹1लाख की सीमा के अंतर्गत खाताधारक 6 महीने के मूल वेतन और डीए या ब्याज के साथ जो कम हो उसकी निकासी का दवा नहीं कर सकते हैं।
इसके अलावा फॉर्म 31 के तहत पहले कई परिस्थितियों में आंशिक तौर पर पैसा निकलने का नियम है जिसमें आप शादी के लिए मकान के लिए फ्लैट खरीदने के लिए आंशिक रकम निकाल सकते हैं।
निम्न परिस्थितियों में आप यह दावा कर सकते हैं
इसका उपयोग खाताधारक सिर्फ जानलेवा बीमारियों के समय ही कर सकते हैं। कर्मचारी या उसके मरीज को सरकारी अस्पताल या संबंध अस्पताल में भर्ती होना जरूरी है। निजी अस्पताल में अगर भर्ती कराया है तो जांच होने के बाद आप रकम ले सकते हैं।
अस्पताल के खाते में भिजवा सकते हैं पैसा
आप चाहे तो पैसा सीधे संबंधित अस्पताल के खाते में भिजवा सकते हैं अस्पताल से मरीज की छुट्टी होने पर 45 दिन के भीतर आप को इलाज का पर्चा जमा करना होगा जिसके बाद आपका बिल अग्रिम खाते के साथ समायोजित कर दिया जाएगा।
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