देश भर के b.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों में खुशी का माहौल

 देश भर के b.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों में खुशी का माहौल

नई दिल्ली

9 अप्रैल 2024 news today

सुप्रीम कोर्ट ने b.Ed डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में राहत दिया है

 प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड झारखंड को आरोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले पर टिप्पणी की है कोर्ट का कहना है की 11 अगस्त 2023 के पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं होगा

यानी जो b.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी उनकी भर्ती विज्ञापन में b.ed को भी योग्यता में शामिल माना गया था उन लोगों की नौकरी यथावत बनी रहेगी लेकिन

 साथ में कोर्ट ने एक शर्त भी लगाया है कोर्ट का कहना है की अदालत से उनकी योग्यता के बारे में कोई आदेश जारी नहीं होना चाहिए

सुप्रीम को बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है कोर्ट ने कहा था कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड ही इसके योग्य है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार फैसले का निपटारा करते हुए आदेश जारी किया है

 कोर्ट का साफ कहना है कि बीएड योग्यता मानक में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है अगर ऐसा है तो उनके पक्ष में फैसला जाता है और उनकी नौकरी में बने रहने से कोई नहीं हटा सकता है

 सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला देते हुए बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था

 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का काफी देशव्यापी असर हुआ है और b.ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है

ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार और बहुत से लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और स्पष्टीकरण की काफी गुहार लगाई थी।

उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में b.Ed डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34000 है ऐसे में कोई भी फैसला अगर ऐसा आता है तो उनका हित प्रभावित होगा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला दिया है।

 

 

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#बेसिक शिक्षा न्यूज, बीएड मान्य, बीएड पर कोर्ट का फैसला

 

 

 

 

 

 

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